बिना अनुमति दिवाली के पटाखे जलाने पर जेल और जुर्माना

आइजोल: मिजोरम सरकार ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। राज्य में अब जिला उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना पटाखे जलाना, इस्तेमाल करना या अपने पास रखना प्रतिबंधित होगा। यह कानून ‘मिजोरम रेगुलेशन ऑफ फायरवर्क्स एक्ट, 2026’ के तहत लागू किया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, बिना अनुमति पटाखे जलाने या रखने पर 3 महीने तक की जेल और 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने वालों पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अगर 12 साल से कम उम्र का बच्चा नियम तोड़ता है, तो जुर्माना उसके माता-पिता या अभिभावक पर लगाया जा सकता है।

राज्य के गृह मंत्री के. सपदांगा ने कहा कि पटाखों से होने वाले हादसों और प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि पटाखे जलाने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।

नए कानून के तहत यह अपराध संज्ञेय और जमानती है। इसका मतलब है कि पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना भी मामला दर्ज कर सकती है। दिवाली के मौके पर मिजोरम सरकार ने पटाखों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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