गर्मी के दौरान अस्पतालों में आग लगने से बचाव: स्वास्थ्य मंत्रालय, एनडीएमए ने राज्यों को संयुक्त सलाह जारी की

गर्मी के महीनों के दौरान अस्पताल में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक संयुक्त सलाह जारी की है।

सभी राज्य स्वास्थ्य विभागों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए निकट सहयोग से काम करने का निर्देश दिया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त अस्पताल गहन निरीक्षण करें, विद्युत भार क्षमता में विसंगतियों को दूर करें और संबंधित राज्य अग्निशमन विभागों से वैध फायर एनओसी प्राप्त करें।

पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती समीक्षा करने का भी आग्रह किया गया है।

मुख्य विचार

संपूर्ण निरीक्षण: अग्नि सुरक्षा अनुपालन का आकलन करने के लिए सभी अस्पतालों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट/ऑन-साइट निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि फायर अलार्म, फायर स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंगुइशर, फायर हाइड्रेंट और फायर लिफ्ट सहित अग्निशमन प्रणालियां मौजूद हैं और पूरी तरह कार्यात्मक हैं।

विद्युत भार लेखापरीक्षा: अपर्याप्त विद्युत भार क्षमता के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करें। अस्पतालों को नियमित रूप से विद्युत भार ऑडिट करना चाहिए, खासकर नए उपकरण जोड़ते समय या रिक्त स्थान को आईसीयू में परिवर्तित करते समय। किसी भी पहचानी गई विसंगतियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।

फायर एनओसी अनुपालन: अस्पतालों को नियामक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना होगा और अपने संबंधित राज्य अग्निशमन विभागों से वैध अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। अग्नि सुरक्षा मानदंडों को अपनाने से पहले निर्मित पुरानी इमारतों में विद्युत भार के पुन: अंशांकन को प्राथमिकता दें।

अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आग की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाने चाहिए: कार्यात्मक अग्निशमन प्रणालियाँ, नियमित रखरखाव और परीक्षण, नियमित विद्युत भार ऑडिट, ऑक्सीजन सुरक्षा, बिजली स्रोतों पर अधिक भार डालने से बचें और निकासी योजनाएँ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *