‘तत्काल सरेंडर करें’, सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप नेता को तुरंत जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल थे, ने जैन के वकील द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।

“सभी अपीलें (मामले के अन्य सह-आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा दायर याचिका सहित) खारिज की जाती हैं। श्री सत्येन्द्र जैन को तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा,” आदेश दिया।

सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं।

शीर्ष अदालत ने शुरुआत में जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा।

आप नेता ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

अप्रैल 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

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