दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया है और वर्तमान में इसकी हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है और यहां तक कि मुख्य याचिका पर भी जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है।