भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

पिछले महीने अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव पैनल को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने तर्क दिया कि “प्रत्येक साइलो” से जानकारी पुनर्प्राप्त करना और एक साइलो की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी।
याचिका में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कड़े कदमों के कारण कि दानदाताओं की पहचान गुमनाम रखी जाए, चुनावी बांड को “डिकोड करना” और दानकर्ताओं द्वारा दिए गए दान का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी।
“यह प्रस्तुत किया गया कि बांड जारी करने से संबंधित डेटा और बांड के मोचन से संबंधित डेटा को दो अलग-अलग साइलो में दर्ज किया गया था। कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं रखा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि दाताओं की गुमनामी को संरक्षित किया जाएगा।
याचिका में कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि दाता का विवरण निर्दिष्ट शाखाओं में एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और ऐसे सभी सीलबंद लिफाफे आवेदक बैंक की मुख्य शाखा में जमा किए गए थे, जो मुंबई में स्थित है।”
एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसने सरकार को बड़ा झटका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने एसबीआई को छह साल पुरानी योजना के योगदानकर्ताओं के नाम चुनाव आयोग को बताने का आदेश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करना होगा। जानकारी में नकदीकरण की तारीख और बांड के मूल्यवर्ग को शामिल किया जाना चाहिए और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।