श्रीमंदिर रत्न भंडार मामला HC में: ओडिशा सरकार 4 सप्ताह में समिति अध्यक्ष नियुक्त करेगी

ओडिशा सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह चार सप्ताह में पुरी श्रीमंदिर रत्न भंडार के लिए समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। पुरी श्रीमंदिर रत्न भंडार उद्घाटन और इन्वेंट्री मामले पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई।

राज्य सरकार के अनुसार, चार सप्ताह में एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.

इससे पहले, अदालत ने राज्य सरकार को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति (एसजेटीएमसी) द्वारा आवश्यक होने पर रत्न भंडार आभूषणों की सूची की तैयारी की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

“इससे पहले सितंबर 2023 में, उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को दो महीने के भीतर रत्न भंडार की सूची की तैयारी की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का आदेश दिया था। चूंकि सरकार ने निर्धारित समय के भीतर समिति का गठन नहीं किया, इसलिए हमने एक विविध याचिका के माध्यम से फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया। वकील पीतांबर आचार्य ने कहा, हमने मुख्य सचिव, कानून सचिव और एसजेटीए के मुख्य प्रशासक के खिलाफ अवमानना याचिकाएं भी प्रस्तुत की हैं।

“आज अवमानना याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि, विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री राठो ने ओडिशा सरकार को चार सप्ताह में समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.”

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