बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा एक्ट्रेस कंगना रनोट के बंगले पर की गई कार्रवाई को गलत ठहराया बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनोट के बंगले पर की गई बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में यह कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। हम किसी भी नागरिक के खिलाफ ‘मसल पावर’ का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते।बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा. कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है.
अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए BMC के नोटिस को भी खारिज कर दिया, साथ ही कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है। कंगना ने BMC की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।