कटक पुलिस ने दिवाली के अवसर पर शहर में पटाखे फटाने को लेकर सख्त समय-सीमा लागू की है। कटक डीसीपी ने निर्देश दिया है कि नागरिक केवल शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक ही पटाखे फटा सकेंगे। इस समय-सीमा का उद्देश्य दिवाली की रात में वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा आग लगने जैसी दुर्घटनाओं से बचाव करना है। डीसीपी ने नागरिकों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन करने और निर्धारित समय में ही पटाखे फटाने का आग्रह किया है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि रात 9 बजे के बाद पटाखे फटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काली पूजा मंडपों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। डीसीपी ने लोगों को पटाखे केवल खुले और सुरक्षित स्थानों पर फटाने, बच्चों को पटाखों से दूर रखने तथा ज्वलनशील सामग्री से पटाखों को अलग रखने की सलाह दी है। साथ ही रॉकेट जैसे उच्च जोखिम वाले पटाखों से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि घने आवासीय इलाकों में इनसे आग लगने का खतरा अधिक रहता है।

