हाल ही में ऐसी रिपोर्टें आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के मामले में एमसीए की ओर से आदेश की गई जांच में कॉरपोरेट प्रशासन का कोई उल्लंघन या फंड का हेर-फेर नहीं पाया है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि जून 2023 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 216 और धारा 210(1)(सी) के अंतर्गत सार्वजनिक हित में सॉल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसईएमपीएल) और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के मामलों की जांच का आदेश दिया गया था। जांच क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के कार्यालय के माध्यम से की गई थी और रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इस मामले में इस स्थिति में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

