चावल का आरक्षित मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल और इथेनॉल डिस्टिलरी को बिक्री के लिए चावल का आरक्षित मूल्य भी 2,250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया

नई दिल्ली, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज वर्ष 2024-25 के लिए खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस(डी)] नीति में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना एवं विभिन्न हितधारकों के बीच चावल का कुशल वितरण सुनिश्चित करना है।

संशोधित नीति के अंतर्गत लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

  1. चावल के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण: ई-नीलामी में शामिल होने की आवश्यकता के बिना, राज्य सरकारों, राज्य सरकार के निगमों एवं सामुदायिक रसोई को बिक्री के लिए चावल का आरक्षित मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल (पैन-इंडिया) निर्धारित किया गया है।
  2. इथेनॉल उत्पादन समर्थन: इथेनॉल के उत्पादन हेतु इथेनॉल डिस्टिलरी को बिक्री के लिए चावल का आरक्षित मूल्य भी 2,250 रुपये प्रति क्विंटल (पैन-इंडिया) निर्धारित किया गया है।

ये निर्णय राज्य योजनाओं के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति के भाग के रूप में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने में राज्यों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

राज्यों और हितधारकों से आग्रह किया गया है कि वे नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने और देश के व्यापक विकास लक्ष्यों में योगदान देने के लिए इस संशोधित नीति का पूरा लाभ उठाएं।

 

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