राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की सिफारिशों पर, रीवा स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा 5 वर्षीय छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ित को 50,000 रुपये की राहत राशि का भुगतान किया है। आयोग द्वारा जारी नोटिस और उसके बाद जिला कलेक्टर को जारी सशर्त समन के जवाब में, यह बताया गया कि दोषी परिचारक की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं और कक्षा अध्यापकको छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
जिला अधिकारियों की रिपोर्ट से पता चला है कक्षा अध्यापक ने बच्चे को एक परिचारक के पास भेजा था जिसने बच्चे को गंदे कपड़े धोकर पहनने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप वह बीमार पड़ गया। इस मामले में धारा 238 बीएनएस सहपठित जेजे एक्ट 75 के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिसकी जाँच चल रही है।
आयोग ने इस संबंध में 23 जनवरी, 2025 को मामला दर्ज किया था। रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि स्पष्ट रूप से आरोपी परिचारक और कक्षा अध्यापकने बल प्रयोग किया होगा, जिससे बच्चे को मानसिक और शारीरिक पीड़ा के साथ-साथ पूरी कक्षा के सामने अपमानित होना पड़ा।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का शिकार होने से सुरक्षा प्रदान करती है।

