बैंकिंग फ्रॉड मामलों में नुकसान से बचने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा गाइड लाइन जारी

केंद्रीय रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकिंग फ्रॉड का सिलसिला अब भी जारी है. अकसर ऐसे मामले सामने आते हैं कि फ्रॉड के चक्कर में लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. अब केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकिंग फ्रॉड मामलों में नुकसान से बचने के लिए जरूरी टिप्स दिए गए हैं.
क्या है रिजर्व बैंक की जरूरी टिप्स
- अगर आपके बैंक खाते में धोखाधड़ी से लेनदेन हुआ हो तो नुकसान को रोकने के लिए बैंक को तुरंत सूचित करें.
- आरबीआई ने कहा कि अपने बैंक को सूचित करने में जितना समय लगाएंगे, आपको उतना ही ज्यादा नुकसान का जोखिम रहेगा.
- जब भी शिकायत दर्ज कराएं, बैंक से पावती लेना न भूलें. जानकारी के 90 दिनों के भीतर बैंक को आपकी शिकायत सुलझानी होगी.
- रिजर्व बैंक ने एक अन्य ट्वीट में बताया है कि कभी भी अपना पिन, ओटीपी या बैंक खाते का विवरण साझा न करें. अगर आपका कार्ड या उसके डिटेल्स चोरी या गुम हो जाए तो तुरंत कार्ड को ब्लॉक करें.
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