मकान मालिक-किराएदार का मामला कोर्ट बाहर विचार होगा : सुप्रीमकोर्ट

क्रांति ओडिशा न्यूज
मकान मालिक-किराएदार का मामला कोर्ट बाहर विचार होगा : सुप्रीमकोर्ट
नयीदिल्ली, सुप्रीमकोर्ट की एक राय के अनुसार मकान मालिक और किरायेदार के बीच मामले के निपटारे के लिए कोर्ट के चक्कर अब काटने नहीं पडेंगे.आरबिट्रेशन या मध्यस्थों के जरिये मामले को निपटाया जा सकता है.ट्रांसफर ओफ प्रोपर्टी राइट के हिसाब से सुप्रीमकोर्ट ने ऐसा स्पष्ट किया है.
सुप्रीमकोर्ट के अनुसार आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफर ओफ प्रोपर्टी एक्ट 1882 के तहत किराया संबंधित विचार करने का अधिकार है.सुप्रीमकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ट्रिब्यूनल की राय ,कोर्ट की राय जैसी होगी.